Haryana Minister Sandeep Singh| हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी, चंडीगढ़ कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की
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हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह गिरफ्तारी से डरे; चंडीगढ़ कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की, महिला कोच के गंभीर आरोपों से घिरे हैं

Sandeep Singh Filed Anticipatory Bail in Chandigarh Court Female Coach Molestation Harassment

Sandeep Singh Filed Anticipatory Bail in Chandigarh Court Female Coach Molestation Harassment

Haryana Minister Sandeep Singh Case: एक जूनियर महिला कोच के साथ छेड़छाड़ और उत्पीड़न मामले में आरोपी हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह ने अब चंडीगढ़ कोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। मसलन, मंत्री संदीप सिंह को मामले में गिरफ्तारी की आशंका लग रही है।

बता दें कि, चंडीगढ़ पुलिस ने पिछले साल दिसम्बर में जूनियर महिला कोच की शिकायत पर संदीप सिंह के खिलाफ आईपीसी की 354, 354ए, 354बी, 342 और 506 जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया था और जांच शुरू कर दी थी। चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम इस पूरे मामले को देख रही है क्योंकि यह मामला काफी हाईप्रोफाइल है। पुलिस टीम मामले को लेकर मंत्री संदीप सिंह से पहले घंटों पूछताक्ष भी कर चुकी है। इसके साथ ही कोर्ट में संदीप सिंह के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। वहीं कोर्ट से संदीप सिंह को मामले में नोटिस भी जारी किया जा चुका है।

354 और 354बी में हो सकती है गिरफ्तारी

बताया जा रहा है कि, मंत्री संदीप सिंह की गिरफ्तारी धारा- 354 और 354बी के तहत की जा सकती है। धारा- 354 गैर जमानती धारा है और इसमें एक से पांच साल तक की सजा का प्रावधान है। यह धारा तब लगती है जब कोई किसी महिला की इज्जत भंग करने के इरादे से उसके साथ जबरदस्ती करता है। जबकि धारा 354बी तब लगाई जाती है जब कोई किसी महिला को निर्वस्त्र करने या उसे नग्न होने के लिए मजबूर करने का इरादा रखता है। यह भी गैर जमानती धारा है और इसके तहत सात साल तक की सजा का प्रावधान है।

संदीप सिंह के मामले में धारा- 509 भी जोड़ी गई

बताया जाता है कि, चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम ने जांच के दौरान जहां धारा 354, 354ए, 354बी, 342 और 506 के तहत संदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था तो वहीं जांच के बाद पुलिस ने धारा- 509 और जोड़ दी है। यानि चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह को 509 के तहत भी आरोपी बनाया है। इस धारा में इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा किसी महिला से यौन उत्पीड़न का आशय करना, उसे इसके लिए मानसिक रूप से प्रेरित करना. जैसे मोबाइल या इंटरनेट पर ऐसी कोई टिप्पणी, अनुरोध, सुझाव, प्रस्ताव या फिर याचना (जो अश्लील, कामुक, गंदी, अभद्र हो) की जाये। इस धारा में कठोर सजा का प्रावधान है।

संदीप सिंह पर महिला कोच का क्या आरोप है?

बता कि, चंडीगढ़ पुलिस महिला कोच से पूछताक्ष कर चुकी है। चंडीगढ़ पुलिस ने महिला कोच से घंटों तक पूछताक्ष की थी और उसके बयान दर्ज किए गए थे। पुलिस के सामने महिला कोच ने संदीप सिंह को लेकर चौंकाने वाली कई बातें बताईं थीं। महिला कोच ने संदीप सिंह पर छेड़छाड़ और उत्पीड़न के आरोप लगाए। महिला कोच का कहना था कि, संदीप सिंह उससे अश्लील बातें करते थे और उसे बुरी नजरों से देखते थे। संदीप सिंह ने कई बार उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की और उसके साथ बलपूर्वक जबरदस्ती की। यहां तक की उसके कपड़े भी फाड़े।

जनवरी में छोड़ दिया था खेल विभाग

मालूम रहे कि, महिला कोच के बेहद गंभीर और शर्मनाक आरोपों के बाद संदीप सिंह ने खेल विभाग छोड़ दिया था। संदीप सिंह ने इसी साल 1 जनवरी को खुद से खेल मंत्री का पद छोड़ने की बात कही थी। संदीप सिंह ने कहा था कि उनपर लग रहे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उनकी छवि खराब हो रही है। इसलिए उन्होंने खेल मंत्री का पद खुद छोड़ने का फैसला किया है. उन्होंने सीएम को खेल मंत्री का पद सौंप दिया है।

आप ने सीएम मनोहर लाल को घेरा

इधर, आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर सीएम मनोहर लाल को घेर रही है। हरियाणा आप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा का कहना है कि, हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह को भी अहसास हो गया कि उसके पाप का घड़ा भर गया है लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 'धृतराष्ट्र' बने बैठे हैं अपने मंत्री के मोह में। खट्टर साहब, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का क्या हुआ?